मुख्य सचिव ने झारखंडवासियों के वापसी हेतु जारी किया एसओपी

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मुख्य सचिव ने झारखंड वासियों के वापसी हेतु एसओपी (Standard Operating Procedure) जारी किया है।

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मुख्य सचिव ने झारखंड वासियों के वापसी हेतु एसओपी (Standard Operating Procedure) जारी किया है।

◆ राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन झारखण्ड यात्रा पंजीकरण पत्र http://jharkhandpravasi.in/ जारी किया गया है जिसपर प्रवासी झारखण्ड वासी खुद को पंजीकृत कर रहें हैं। सभी जिलों के उपायुक्त पंजीकृत लोगों को सरकारी सहायता कराएंगे उपलब्ध
◆ झारखण्ड के नजदीकी बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जैसे राज्यों से लोगों की वापसी बस से करें वहीं दूर के राज्यों हेतु स्पेशल ट्रेन की करायी जाए व्यवस्था
◆ राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी करेंगे रेल से वापसी हेतु संबंधित राज्य से समन्वय, यात्रियों की सूची एवं उनके वापस आने के पश्चात स्क्रीनिंग और बसों से जिले में वापसी की सारी व्यवस्था
◆ जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी करेंगे बसों से लोगों की वापसी हेतु संबंधित राज्यों से समन्वय, यात्रियों की सूची एवं जिले में वापसी के बाद उनकी स्क्रीनिंग एवं होम क्वारंटाइन अथवा सरकारी क्वारंटाइन में भेजने की सारी व्यवस्था
◆ प्रत्येक जिला वापस आने वाले सभी लोगों की रखें पूरी सूची
◆ कंटेनमेंट जोन में जिन लोगों का घर है उन्हें वहां वापस जाने की अनुमति नहीं
◆ प्रत्येक यात्रा के पहले एवं यात्रा के बाद सभी वाहनों को पूर्णतः सेनिटाइज करना आवश्यक
◆ बसों से दिन के समय में ही यात्रा करना यथासंभव करें सुनिश्चित
◆ प्रवासियों के होम क्वारंटाइन की स्थिति में पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव एवं मुखिया इन लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के सभी मनको को पूरा कराना कराएं सुनिश्चिय
◆ निजी वाहनों से अन्य राज्य में वापस जाने हेतु संबंधित जिले के उपयुक्त द्वारा निर्गत किया जाएगा पास
◆ पास निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति ने अपना क्वॉरेंटाइन पीरियड पूरा किया है और कोविड-19 हेतु कोई रिपोर्ट प्रतीक्षा में न हो इसे करें सुनिश्चिय
◆ कंटेनमेंट जोन में ऐसे पास अमान्य होंगे
◆ झारखंड के बाहर फंसे वैसे लोग जो अपने वाहनों के द्वारा वापस आना चाहते हैं उन्हें इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए एनओसी जारी करें उपायुक्त
◆ झारखंड से दूसरे राज्यों में वापस जाने अथवा दूसरे राज्यों से झारखंड वापस आने हेतु संबंधित राज्यों से समन्वय स्थापित करना तथा दोनों राज्यों की सहमति अनिवार्य

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