अपात्र पीला या गुलाबी राशन कार्ड धारक जल्द अपना राशन कार्ड सरेंडर करें

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वैसे कार्ड धारी जो पात्र नहीं है बावजूद इसके उन्होंने अपना पीला या गुलाबी राशन कार्ड बना लिया है, वह जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। रांची जिला प्रशासन ऐसे अपात्र लोगों के राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर कार्रवाई करेगा। उक्त आदेश जिला प्रशासन के तरफ से जारी की गई है।

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वैसे कार्ड धारी जो पात्र नहीं है बावजूद इसके उन्होंने अपना पीला या गुलाबी राशन कार्ड बना लिया है, वह जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। रांची जिला प्रशासन ऐसे अपात्र लोगों के राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर कार्रवाई करेगा। उक्त आदेश जिला प्रशासन के तरफ से जारी की गई है।

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है, जिसके अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे लाभुक चयनित हो गये है, जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नहीं है। “झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2019” के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अपवर्जन मानक के तहत् जो पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं, ऐसे परिवार अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति कार्यालय, राँची में विलोपित (रद्द) करने हेतु स्वेच्छा से समर्पित करने को कहा गया है।

अपात्र व्यक्ति द्वारा लाभ लेने पर होगी वसूली और कानूनी करवाई, भविष्य में अपात्र व्यक्ति/परिवार द्वारा अधिनियम का लाभ लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दण्डात्मक प्रावधान
1. IPC की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।
2. राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी।
3. सरकारी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी

अपवर्जन मानक
1. परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो,
2. परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवा कर व्यावसायिक कर देते हैं, अथवा
3. परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि है अथवा
4. परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया वाहन है, अथवा
5. परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजिकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है, अथवा
6. परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वाशिंग मशीन है अथवा
7. परिवार के पास कमरों में पक्की दिवारे तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है, अथवा
8. परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) है।

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