लॉकडाउन 4.0 के दौरान दिए गए छूट के आलोक में विभिन्न रेस्टोरेंट के माध्यम से होम डिलीवरी की जा सकती है। इसके साथ ही मिठाई की दुकानों के द्वारा भी होम डिलीवरी की छूट दी गई है। अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, रांची ने कहा कि, राज्यभर में लागू लॉकडाउन 4.0 के दौरान विभिन्न आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति के मद्देनजर कई तरह की छूट दी गई है। इस नाते रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें खुली रह सकती हैं। लेकिन इन दुकानों से केवल होम डिलीवरी की जा सकती हैं।
किसी भी रेस्टोरेंट या मिष्ठान भंडार में बैठ कर खाने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। दुकान संचालकों को भी इस संबंध में सख़्त निदेश दे दिए गए हैं। ताकि लोगों को आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सके और कोविड-19 के संभाव्य संक्रमण प्रसार को भी रोका जा सके।