झारखंड में 19 जून से जूता और कपड़े की दुकानें खुल चुकी है। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
सरकार ने लॉकडाउन के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की पहल शुरू कर दी है। इसी के तहत राज्य सरकार ने दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है। मगर इस दौरान कोरोना महामारी को लेकर जारी गाइडलाइल का पालन करना होगा। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूरी होगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं है।
बता दें कि 2 जून से राज्य में सरकार ने कई क्षेत्रों में छूट दी थी। मगर जूता-कपड़ा-सैलून-स्पा समेत कई दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी थी। इसको लेकर राज्यभर में कई जगह कपड़ा और जूता व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया था और दुकानों को खोलने की मांग की थी। राज्य कार्यपालक कमिटी के अध्यक्ष द्बारा जारी की गई अधिसूचना लेटर नम एएम एच ए 684/CS के द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति सरकार अधीन कार्यरत सारे विभागों को भेजी गई है साथ साथ जिला प्रशासन को भी कड़ाई से अनुपालन करने के हिदायत के साथ भेजी गई है। यह आदेश 19 जून से लागू किया जाएगा।