हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगाई रोक

admin

झारखंड के सरकारी अफसरों के लिए बड़ी खबर है. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी विभागों के अधिकारियों की पदोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

0 0
Read Time:2 Minute, 5 Second

झारखंड के सरकारी अफसरों के लिए बड़ी खबर है. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी विभागों के अधिकारियों की पदोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. फिलहाल राज्य में किसी भी सरकारी अधिकारी का प्रमोशन नहीं किया जाएगा. झारखंड हाईकोर्ट के जज डॉ एस एन पाठक की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया. इस याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस विभाग के हाल के एक फैसले से सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की प्रोन्नति पाने की संभावनाएं बाधित होंगी. इस मामले में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट में बहस की.

कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 अगस्त है. हाईकोर्ट ने तब तक राज्य में सभी विभागों में प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि साल 2020 में सरकार ने सरकारी अधिकारियों के प्रमोशन पर रोक लगाई थी. इसके बाद इसी साल जनवरी में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि प्रमोशन पर लगी रोक को हटाया जाए. कोर्ट ने कहा था कि सभी विभागों में सक्षम अधिकारियों को प्रोन्नति दी जाए. 23 जून 2022 को झारखंड के डीजीपी ने आदेश जारी किया कि ASI को SI में प्रमोट किया जाएगा. इस आदेश में कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाती कैडर, जनरल केटेगरी में भी प्रमोशन पा सकते हैं. इसके बाद याचिका कर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

रांची के सेल सिटी की महिलाओं ने रविवार को सावन महोत्सव का आयोजन किया।

सावन महोत्सव में महिलाओं ने के सारे कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमे डांस, गायन, कविता पाठ, भजन आदि का आयोजन […]