झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को संथाल परगना के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में खुफिया ब्यूरो और बीएसएफ अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया है, और निर्देश दिया है कि बांग्लादेश में अस्थिरता के कारण बढ़ते अवैध आव्रजन पर सख्त कदम उठाए जाएं।
यह निर्देश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने डेनियल डेनिश द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने सरकार को आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्रों का औचक निरीक्षण करने का भी सुझाव दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। याचिका में दावा किया गया है कि बांग्लादेश से अप्रवासी संथाल परगना के रास्ते राज्य में प्रवेश कर चुके हैं।