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बिहार में जबरन विवाह के मामले कोई नई बात नहीं हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में पत्नी को गुजारा भत्ता देने के हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है।
जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जमानत के लिए ऐसी अप्रासंगिक शर्तें नहीं लगाई जा सकतीं।
हाईकोर्ट का निर्देश
हाईकोर्ट ने व्यक्ति की जमानत के लिए शर्त रखी थी कि वह पत्नी को हर महीने 4000 रुपये गुजारा भत्ता देगा। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 438 के तहत जमानत देते समय ऐसी शर्तें लगाना उचित नहीं है।