पंजाब में नगर निगम चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के आदेश को समर्थन

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पंजाब में नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कुछ हफ्ते पहले पंजाब सरकार को 15 दिनों के भीतर नगर निगम चुनाव का शेड्यूल जारी करने का निर्देश दिया था। लेकिन सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि 2 सप्ताह के भीतर नगर निगम चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाए और अगले 8 हफ्तों में चुनाव संपन्न कराए जाएं। यह फैसला ‘आप’ सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, जो फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद निगम चुनाव करवाने की योजना बना रही थी। अब देखना होगा कि पंजाब में चुनाव जनवरी में होते हैं या दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद।

5 निगमों और 42 परिषदों का कार्यकाल समाप्त

पंजाब के फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर और लुधियाना के नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का 5 साल का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। कार्यकाल खत्म हुए लंबा समय बीत जाने के बावजूद अब तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं।

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