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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए इसे “बेहद तर्कपूर्ण” बताया है।
जांच एजेंसी ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग की थी। इस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा सोरेन को दी गई जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।