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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने रांची एमपी एमएलए की विशेष अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शिकायतवाद में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका रांची एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी| और उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था. एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीएम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई है. सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पियूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की. अदालत के इस मामले की अगली सुनवाई के लिए सोलह दिसंबर की तिथि निर्धारित की है.