अमेरिका में ग्रीन कार्ड, H-1B और F-1 वीज़ा धारकों के लिए यात्रा को लेकर चेतावनी

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अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने हाल ही में कहा, “ग्रीन कार्ड किसी व्यक्ति को अमेरिका में अनिश्चित काल तक रहने का अधिकार नहीं देता,”इस बयान ने भारतीय मूल के लाखों अप्रवासियों में चिंता बढ़ा दी है। हाल के हफ्तों में अमेरिकी इमिग्रेशन नियमों को कड़ा कर दिया गया है, जिससे भारतीय ग्रीन कार्ड और H-1B वीज़ा धारकों को यात्रा के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

अमेरिकी प्रशासन की सख्ती और इमिग्रेशन एजेंसियों की बढ़ी निगरानी

ट्रम्प प्रशासन द्वारा इमिग्रेशन पर सख्त कार्रवाई के चलते, अमेरिका की प्रमुख इमिग्रेशन एजेंसियों ने विदेश यात्रा करने वालों और वापस लौटने वालों पर सख्त जांच शुरू कर दी है। इनमें शामिल हैं:

  • USCIS (यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज)
  • ICE (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट)
  • DHS (डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी)
  • CBP (कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन)

अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों के पास ग्रीन कार्ड, H-1B या F-1 वीज़ा है, और अब उन्हें अमेरिका लौटते समय पोर्ट ऑफ एंट्री पर सख्त जांच का सामना करना पड़ रहा है।

ट्रंप प्रशासन की नई नीतियों का असर

डोनाल्ड ट्रंप ने 43 देशों के नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश को प्रतिबंधित करने की योजना बनाई है। भारत इस सूची में नहीं है, लेकिन इसके पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान इसमें शामिल हैं। हालांकि, भारतीय नागरिकों को सीधे किसी यात्रा प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ रहा है, फिर भी इमिग्रेशन विशेषज्ञों ने उन्हें अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

नई सख्ती के कारण:
✅ वीज़ा स्टैम्पिंग में भारी देरी हो रही है।
✅ अमेरिकी हवाई अड्डों पर यात्रियों की जांच का समय बढ़ गया है।
✅ अमेरिका के दूतावासों और कांसुलेट्स में प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ गई हैं।
✅ वीज़ा और डॉक्युमेंट्स की जांच में अतिरिक्त स्तर जोड़े गए हैं।

यात्रा करने से पहले रखें यह ज़रूरी दस्तावेज़

इमिग्रेशन विशेषज्ञों ने ग्रीन कार्ड धारकों, H-1B वीज़ा पेशेवरों और F-1 वीज़ा छात्रों को यात्रा के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ साथ रखने की सलाह दी है:

✅ पासपोर्ट (मूल देश का)
✅ वैध ग्रीन कार्ड (फॉर्म I-551), जो एक्सपायर न हुआ हो।
✅ मान्य और अनएक्सपायर्ड H-1B या F-1 वीज़ा, जो मल्टीपल एंट्री की अनुमति देता हो।
✅ अमेरिका से एक साल से अधिक लेकिन दो साल से कम के लिए बाहर जाने वालों के लिए री-एंट्री परमिट।
✅ नौकरी से संबंधित दस्तावेज़:

  • रोजगार सत्यापन पत्र
  • पिछली एक साल की W-2 फॉर्म और कर भुगतान का प्रमाण।
  • पिछले तीन महीने के वेतन पर्चे या आय प्रमाण।
    ✅ छात्रों के लिए:
  • विश्वविद्यालय या कॉलेज से कोर्स की अवधि का आधिकारिक पत्र।
    ✅ अन्य आवश्यक दस्तावेज़:
  • अमेरिका में बैंक खाता (कम से कम एक प्राइमरी अकाउंट)।
  • वैध अमेरिकी ड्राइविंग लाइसेंस।

अमेरिका लौटते समय बरतें ये सावधानियां

🔹 यदि आप लंबे समय (6 महीने से अधिक) तक अमेरिका से बाहर रहे हैं, तो विस्तृत पूछताछ के लिए तैयार रहें।
🔹 कस्टम्स और बॉर्डर अधिकारियों के साथ शांत और सहयोगी व्यवहार करें।
🔹 सेकेंडरी इंस्पेक्शन प्रक्रिया 2 घंटे से अधिक समय तक चल सकती है।
🔹 ग्रीन कार्ड या वीज़ा की समय सीमा समाप्त न होने दें – समय पर नवीनीकरण करवाएं।
🔹 यदि ग्रीन कार्ड रद्द हो जाता है, तो USCIS या इमिग्रेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
🔹 F-1 वीज़ा पर पढ़ाई पूरी करने के बाद H-1B वीज़ा पर स्विच करने वालों को अतिरिक्त जांच का सामना करना पड़ सकता है।
🔹 जिनका H-1B वीज़ा एक साल से अधिक समय पहले समाप्त हो चुका है और नवीनीकरण लंबित है, उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है।

अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारकों और वीज़ा होल्डर्स के लिए बढ़ती सख्ती के कारण, यात्रा से पहले पूरी तैयारी करना अब पहले से कहीं अधिक ज़रूरी हो गया है।

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