विगत गुरुवार को राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक के उपरांत झारखंड उत्पाद नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई| अब प्रदेश में खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में होगी | मंत्रिपरिषद की बैठक के उपरांत कैबिनेट सचिव ने इस बात की जानकारी दी | वही उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग के सचिव ने बताया कि राज्य में थोक विक्री की जिम्मेदारी झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास होगा वहीं खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में रहेगी | वही उत्पाद सचिव ने जानकारी दी की अभी 1453 दुकाने चल रही है | निजी हाथों में दुकान का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा | एक व्यक्ति को सभी जिलों में अधिकतम 36 दुकान मिलने का प्रावधान है | नई शराब नीति की विस्तृत जानकारी उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग के सचिव| वही झारखंड उत्पाद नियमावली 20-25 की स्वीकृति मिलने के बाद उत्पाद एवं मध्य निषेध मंत्री ने कहा कि लगभग 1 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी | वहीं राज्य में छोटे उद्यमियों को शराब दुकान चलाने का अवसर मिलेगा |
अब प्रदेश में खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में होगी

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