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रांची सिविल कोर्ट ने 13 साल पुराने चेक बाउंस मामले में मेसर्स दुर्गा डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दुर्गा झा, उनके पति अनिल कुमार झा, और दोनों बेटे निलय कुमार झा एवं सुनील कुमार झा को दोषी करार देते हुए एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने चारों दोषियों को संयुक्त रूप से 1.70 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि एक महीने के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। यह मामला जनवरी 2011 में 85.26 लाख रुपये के चेक बाउंस के आरोप में दर्ज किया गया था।
मुकदमा डोरंडा के श्यामली स्थित भारत सरकार के उपक्रम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से तत्कालीक सहायक विधि अधिकारी एसएन गुप्ता ने दर्ज कराया था।