पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 को बढ़ा दिया गया है। इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई। इसमें भी घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज भी बंद बंद रहेंगे। रेस्त्रां, स्कूल और जिम को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी। सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी। इधर, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/ महानिदेशकों से चर्चा करेंगे। लॉकडाउन 3.0 की मियाद आज खत्म हो रही है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के साथ खोले जाएंगे। रेस्त्रा खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी। स्टैंड ओलन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है। दुकान पर 5 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे। इंटर स्टेट बस सर्विस राज्य सरकारें स्थिति के मुताबिक शुरू कर सकती हैं।
लॉकडाउन 4.0 में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक छूट रहेगी। 10 साल से कम और 65 साल अधिक उम्र के लोगों को घर से निकलने पर रोक रहेगी। वहीं, शादी समारोह में 50 लोगों और अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए 20 लोगों की अनुमति होगी। बता दें कि पीएम मोदी ने 24 मार्च को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। तब ये लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था। इसके बाद लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई इसकी मियाद 3 मई तक थी। इसके बाद फिर लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। अब आज लॉकडाउन-3 की आखिरी तारीख है।