पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बुधवार को एक विधेयक पारित किया, जो महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति देता है।
पश्चिम बंगाल वित्त विधेयक, 2025 को राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सदन में पेश किया।
इस विधेयक के तहत, बंगाल आबकारी अधिनियम, 1909 में संशोधन किया जाएगा ताकि ON श्रेणी के शराब दुकानों में महिलाओं के रोजगार पर लगे प्रतिबंध को हटाया जा सके, क्योंकि यह प्रावधान लैंगिक भेदभावपूर्ण है।
गौरतलब है कि ‘OF’ श्रेणी की दुकानें केवल शराब बेचती हैं, जबकि ‘ON’ श्रेणी की दुकानें वे होती हैं, जहां शराब का सेवन स्थल पर ही किया जा सकता है।
विधेयक पर चर्चा समाप्त करते हुए, चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव में विश्वास नहीं रखती।
विधेयक में कई अन्य प्रावधान भी शामिल हैं:
- कच्चे माल की आपूर्ति पर निगरानी रखने के लिए सरकार को सशक्त बनाना, जिससे अवैध शराब निर्माण को रोका जा सके।
- बंगाल कृषि आयकर अधिनियम, 1944 में संशोधन कर चाय उद्योग, विशेष रूप से छोटे चाय बागानों को कर राहत प्रदान करना, क्योंकि वे महामारी के बाद से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
विधेयक में यह भी कहा गया है कि इसके प्रावधानों को लागू करने में किसी प्रकार का वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।