ईडी मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर 2 करोड़ रूपया जुर्माना भी लगाया गया है। मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी की विशेष न्यायाधीश एके मिश्र की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह सजा सुनाई है।
एनोस एक्का को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक एसआर दास ने बताया की एनोस एक्का को पीएमएलए की धारा 4 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई है। 2 करोड़ की जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे 1 वर्ष की अतिरिक्त सश्रम कैद की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने ईडी मामले में एनोस एक्का की जब्त की गई संपत्ति का मालिकाना हक केंद्रीय सरकार को देने का भी निर्देश दिया है।