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आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने बंधु तिर्की को दोषी करार किया. कोर्ट ने उन्हें तीनव साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही 3 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके साथ ही उनकी विधायकी चली गयी है.
विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया. बंधु तिर्की पर छह लाख 28 हजार, आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था. जिस पर सीबीआइ की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया.