20 मई 2020 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

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20 मई 2020 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

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★ केंद्र प्रायोजित योजना “उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना के अंतर्गत रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका, एवं गिरिडीह में एक-एक औ.प्र.सं. के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्रांश: 20 करोड़ 65 लाख 75 हजार 560 रुपए एवं राज्यांश 13 करोड़ 77 लाख 17 हजार 40 रुपए इस प्रकार कुल 34 करोड़ 42 लाख 92 हजार 600 रुपए के व्यय की स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पंचम झारखंड विधानसभा का द्वितीय (बजट) सत्र दिनांक 28 फरवरी 2020 से 23 मार्च 2020 के सत्रावसान की स्वीकृति दी गई।

★ कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रादुर्भाव की रोकथाम के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा टेस्टिंग किट, इलाज के लिए सामग्री एवं दवा की आपूर्ति हेतु चिन्हित कंपनियों एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार एमआरपी पर अन्य राज्यों के आपूर्तिकर्ता एजेंसियों से क्रय के लिए वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत कार्य हित में राज्य सरकार द्वारा किए गए मनोनयन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के जिला न्यायालयों एवं झारखंड उच्च न्यायालय हेतू सृजित सिस्टम ऑफिसर के क्रमशः 22 एवं 1 कुल 23 पदों के दिनांक 1 अप्रैल 2020 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम, रांची में अनुबंध के आधार पर कार्यरत खाद्य विश्लेषक श्री चतुर्भुज मीणा का अनुबंध अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ पलामू जिला अंतर्गत अंचल सदर मेदनीनगर के ग्राम-पोखराहा खुर्द में कुल रकबा 10 एकड़ गैरमजरूआ भूमि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को नि:शुल्क भू- हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

★ NABARD-RIDF-XXI के तहत 29 जलछाजन परियोजनाओं को 2 वर्ष की अवधि विस्तार दी गई।

★ विधायक योजना अंतर्गत कोविड-19 के दौरान आर्थिक समस्याओं का सामना करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए प्रावधान के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1346, दिनांक 27 अप्रैल 2020 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ विधायक योजना अंतर्गत DC विपत्र लंबित रहते हुए भी चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित राशि में से 25 लाख की निकासी की स्वीकृति के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1349, दिनांक 27 अप्रैल 2020 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को अप्रैल 2020 से जून 2020 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य के लिए 84.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।

★ ग्रामीण विकास विभाग (झारखंड राज्य जलछाजन मिशन) द्वारा RIDF-XXI के तहत 29 जलछाजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 22923.21 लाख रुपये के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई।

★ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा RIDF-XXV के तहत 6 ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 10468.38 लाख रुपये के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य में नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं बचाव संबंधी कार्यों के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि (JCF) से कुल राशि एक सौ करोड़ रुपये अग्रिम स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट प्राक्कलन पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★Jharkhand Economic Survey 2019-20 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

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